What is no confidence motion full information in hindi:- आपने अभी हाल फिलहाल में न्यूजपेपर्स और टीवी न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि लोकसभा में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ऐसे में हम सभी को यह पता होना जरूरी है कि है अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ?अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है ? अविश्वास प्रस्ताव पास होने से क्या होता है ? अगर आप अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह लेख अंत तक जरूर पढ़े, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी।
अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ? पूरी जानकारी
अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन (No Confidence Motion) कहते हैं जो की लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में लाया जा सकता है। हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 75 (3) और अनुच्छेद 164 (3) के अनुसार अगर सत्ता में मौजूद सरकार अपना विश्वास खो देती है या लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत ना हो तो विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव सत्ता में मौजूद सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया जाता है। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव उस समय लाया जाता है जब मौजूदा सरकार सदन में अपना विश्वास खो देती है या जब विपक्ष को लगे कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष के पास कम से कम 50 सदस्यों की मंजूरी होनी जरूरी होती है। जब भी विपक्ष के पास 50 या इससे अधिक सदस्यों की मंजूरी हो तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव पास होने से क्या होता है ?
जब भी विपक्ष के द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है तथा सभी लोकसभा सदस्यों से वोटिंग करवाई जाती है जिसमें अगर सरकार के पक्ष में पूर्ण बहुमत वोट मिल जाते हैं तो सरकार सत्ता में कायम रहती है, किंतु अगर वोटिंग में सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तथा लोकसभा के ज्यादातर सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हैं तो सत्ता में मौजूद सभी मंत्रीमंडल मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है।
हमारे देश के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका रखता है। क्योंकि इस प्रस्ताव से अगर देश में मौजूदा सरकार अपना विश्वास खो देती है तो समय से पहले ही सरकार को गिराया जा सकता है। किंतु इसके लिए लोकसभा के सभी सदस्यों का बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होना जरूरी होता है।
अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है ?
जब सत्ता में मौजूद सरकार अपना विश्वास खो देती है या लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत ना हो तब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है।
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है ?
अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है।
अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है ?
सत्ता में मौजूद सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है ?
जब सत्ता में मौजूद सरकार अपना विश्वास खो देती है या फिर उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है तब विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष से 50 सदस्यों की सहमति के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया जाता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सभी सदस्यों से वोटिंग करवाई जाती है। अगर सरकार को बहुमत न मिले तो सरकार गिर जाती है।
तो दोस्तों अभी आप अच्छे से जान गए होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से क्या होता है ? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
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